ईए क्या है

अमेरिका की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने कहा कि सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) का ईए फैसला प्रवर्तन योग्य है और दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उसके पक्ष में अंतरिम फैसला सुनाया है तथा विलय पर स्थगन दिया है। सुब्रमण्यम ने ईए क्या है कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फ्यूचर समूह की अपील के दौरान गलती की और उसे इस मामले में राहत दे दी जिससे इस सौदे का रास्ता खुल गया। शीर्ष न्यायालय अब इन याचिकाओं पर बृहस्पतिवार या अगले मंगलवार को सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 22 फरवरी को अपने अंतरिम आदेश में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से इस विलय पर अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा था। फ्यूचर समूह ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के लिए नियामकीय मंजूरियों को न्यायाधिकरण का रुख किया था।
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धारा 2 में संशोधन.
91. संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2, 1957 (1957 का 27) (बाद में संपत्ति कर अधिनियम के रूप में), ईए क्या है खंड (ईए) में, स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण के रूप में गिने किया जाएगा 1 क्या है और स्पष्टीकरण 1 के रूप में तो गिने बाद, निम्न स्पष्टीकरण अर्थात् 1 अप्रैल ईए क्या है दिन, 2000, से प्रभावी डाला जाएगा: -
'स्पष्टीकरण 2 शंकाओं को दूर. के लिए, यह एतद्द्वारा "आभूषण" गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत जारी किए गए गोल्ड डिपोजिट बांड, 1999 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शामिल नहीं है कि घोषित किया जाता है.'.
फ्यूचर-रिलायंस करार: मध्यस्थता न्यायाधिकरण का फैसला वैध है या नहीं, उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगा
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि सिंगापुर आपात पंचाट का यह ईए क्या है फैसला भारतीय कानून के तहत वैध है या नहीं और क्या इसका प्रवर्तन किया जा सकता ईए क्या है है, इस बारे में वह निर्णय सुनाएगा।
एफआरएल के रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के विलय सौदे को लेकर अमेरिका की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज अमेजन.कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होंल्डिंग्स तथा फ्यूचर रिटेल कानूनी लड़ाई में उलझे हैं।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा, ‘‘हम यह तय करेंगे कि क्या ईए का फैसला मधयस्थता और सुलह कानून की की धारा 17 (1) के तहत आता है। यह धारा पंचाट न्यायाधिकरण के अंतरिम फैसले से संबंधित है। साथ ही क्या इस फैसले का प्रवर्तन कानून की धारा 17 (2) के तहत किया जा सकता है।’’
फ्लेजिओलेट कार्ड-2 ईए.बीबी सीडी ईबी एफ जी.
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फ्यूचर-रिलायंस सौदा: अमेजन ने न्यायालय में कहा,पंचाट का फैसला वैध, लागू कराया जाये
Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: July 20, 2021 21:52 IST
Photo:PTI
फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर अमेजन की याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली। अमेरिकी कंपनी अमेजन ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट (ईए) का फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) को रिलायंस रिटेल के ईए क्या है साथ 24,713 करोड़ रुपये के विलय सौदे से रोकने का फैसला ‘वैध’ है और इसका क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अधिग्रहण के इस सौदे के खिलाफ अमेजन की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने अमेजन की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की दलीलों को सुनना शुरू किया। उन्होंने न्यायालय को इस मामले में अबतक के तथ्यों तथा कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी।
फ्यूचर-रिलायंस सौदा: अदालत ने मध्यस्थता आदेश के खिलाफ फ्यूचर रिटेल लि. की याचिका खारिज की
इसके साथ ही अदालत ने फ्यूचर को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपये के विलय सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने वाले आपातकालीन फैसले (ईए) में हस्तक्षेप से इनकार किया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने अमेरिकी ईए क्या है ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन से जवाब मांगा। अमेजन ने सिंगापुर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष विलय को चुनौती दी थी। फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की अपीलों पर मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी को ईए क्या है होगी।
एफआरएल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत से यह स्पष्ट करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पिछला आदेश (जिसने ईए को लागू किए जाने के संबंध में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी) क्या विधिवत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बाद में आए आदेश के बावजूद लागू रहेगा।