दलाल प्रस्तुत

मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि गीता ग्रंथ में भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन की तमाम परेशानियों और समस्याओं के समाधान का मूल मंत्र मानव मात्र को दिया है। गीता का ज्ञान जीवन में समस्त समस्याओं का नाश करता है। हमें चाहिए कि गीता के सार को अंगीकृत करते हुए सभ्य समाज की संरचना में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देना चाहिए।
दलाल प्रस्तुत
गीता जयंती समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर खूब झूमे युवा
हिसार, 03 दिसम्बर (हि.स.)। यहां के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में दलाल प्रस्तुत मनाए जा रहे जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सेमिनार सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने महाआरती कार्यक्रम में शिरकत की तथा जीओ गीता से मिथिलेश शास्त्री के साथ हवन यज्ञ में पूर्णाहुति दी। कैबिनेट मंत्री ने गीता जयंती के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इसे युवा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बताया।
दलाल प्रस्तुत
- लाइसेंस दलाल प्रस्तुत धारी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 और तदैन बनायी गई नियमावली और लाइसेंस जारी करने वाली मण्डी समिति की उपविधियों के उपबन्धों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा मण्डी समिति की उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के उपवचन अथवा् उल्लंघन की अनुज्ञा न देना और को भी उपवचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आये उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार का संचालन न्यायगत व्यवहार के सिद्धान्तों के आधार पर ईमानदारी और उचित रूप से करेगा
- लाइसेंस धारी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखे रखेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाय।
- लाइसेंस धारी समस्त सौंदों को जैसे ही वह हो जायें अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टाफ की स्थिति के अनुसार अभिलेखों को अद्यावधि रखेगा।
- लाइसेंस धारी लाइसेंस के अधीन किसी कारोबार के सौदों के लिए जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह अथवा् दलाल प्रस्तुत प्रक्रिया भी सम्मिलित है। लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भू-गृहादि के अतिरिक्त जब कभी कोई भू-गृहादि बढ़ायेगा अथवा् उसमें परिवर्तन करेगा तो उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी समिति को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में न हो अपने नियमित प्रदत्त रोजगार में नहीं लेगा।
- लाइसेंस धारी सचिव तथा किसी भी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी का जो मण्डी समिति द्वारा लाइसेंस धारी के लेखों और स्टाफ की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, समस्त उचित दलाल प्रस्तुत सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा।
- लाइसेंस धारी मांगने पर अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा् मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।
- लाइसेंस धारी ऐसी कार्यवाहियों अथवा् व्यवहारों में निरत न होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय तथा क्रय विनियम के लिए हानिकर हो।
- लाइसेंस धारी किसी लाइसेंस प्राप्त दलाल, तोलक, मापक या पल्लेदार को अपने नियमित प्रदत्त कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा न बने रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपनी दुकान पर विक्रय अथवा् संग्रह के लिए लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
- लाइसेंस धारी प्रतियोगिता को हटाने के लिए क्रेताओं के साथ मिलकर कोई समुच्चय (चववस) अथवा् संयोजन नहीं बनायेगा तथा विक्रेता को उसके उत्पादन के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए ऐसा करने का न कोई प्रयास करेगा और न उसके लिए उकसायेगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह व्यापारी है मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के लिए किये गये नीलामों में उपस्थिति होने से न तो स्वयं जानबूझकर अलग रहेगा और न अपने प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को अलग रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार के भू-गृहादि के किसी प्रमुख स्थान पर अपना लाइसेंस प्रदर्शित करेगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री तथा क्रय के सम्बन्ध में न तो स्वयं बहिष्कार करेगा और न किसी अन्य लाइसेंस धारी के बहिष्कार को प्रोत्साहित करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा उपविधियों के अधीन मण्डी समिति के सभापति या सचिव द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेषों तथा निर्देषों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी से जब मण्डी समिति अथवा् उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो अपने कारोबार से समयबद्ध विशयों पर ठीक-ठीक सूचना देगा।
- लाइसेंस धारी यदि उसके पास मण्डी स्थल का लाइसेंस है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को केवल मण्डी स्थल में ही क्रय करेगा। मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विक्रय, क्रय, संग्रह, तौलने या प्रक्रिया हेतु किसी स्थान व्यवस्था करने के लिए पृथक लाइसेंस लेना आवष्यक होगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह फुटकर व्यापारी है किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी एक समय में उपविधि की धारा 20 के अन्तर्गत से अधिक न तो क्रय करेगा न संग्रह करेगा।
- लाइसेंस धारी यदि ग्राम व्यापारी है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को मण्डी क्षेत्र में कहीं भी सिवाय मण्डी स्थल के विक्रय नहीं करेगा।
उद्देश्य
- मण्डी विनियमन का उद्देश्य व्यापार में असुविधा उत्पन्न करना नहीं बल्कि उससे उत्पादन कर्ता एवं व्यापारी तथा उपभोकता के हित में चलाना है।
- विनियमित मण्डी में उत्पादन की शुद्धता एवं सफाई पर विषेश ध्यान दिया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनकर अधिक मूल्य ही प्राप्त नहीं करती वरन् मण्डी को दूर-दूर तक प्रतिष्ठित भी करती है।
- मण्डी में विक्रेता से आढ़त, धर्मादा, कर्दा, मण्डी शुल्क फालतू तौल या कोई अन्य कटौती लेना या आरोपित करना जुर्म है।
इस वेबसाइट पर सामग्री राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित और प्रबंधित की जाती है। इस वेबसाइट के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, "वेब सूचना प्रबंधक" से संपर्क करें
लड़कियों को घर में छोड़ कर भागे दलाल
प्रभात खबर में समाचार छपने के बाद दलालों ने दो लड़कियों को मुक्त किया.गुमला. बसिया प्रखंड के रायकेरा निवासी सीता कुमारी (बदला नाम) को मानव तस्करों ने दो साल पहले दिल्ली के बाद बेंगलुरु में 65 हजार में बेच दिया था. पहली बार 35 व दूसरी बार 30 हजार में बेचा. सीता के साथ उसकी सहेली ममता कुमारी को भी दलालों ने दिल्ली में बेचा. इस समाचार को प्रभात खबर ने प्रमुखता के साथ छापा. समाचार छपने के बाद रविवार को दलालों ने दोनों लड़कियों को सकुशल वापस घर लाकर परिजनों को सौंप दिया. लड़कियों को सौंपने के बाद दलाल भाग गये. सोमवार को सीता को दलाल प्रस्तुत सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया. पुलिस ने लड़की को कोर्ट में प्रस्तुत कर 164 का बयान दर्ज कराया. जानकारी के अनुसार मानव तस्कर शिव सिंह, शंकर लोहरा व फुल सिंह ने सीता व उसकी सहेली ममता को दिल्ली ले जाकर बेच दिया था. इस संबंध में सीता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. इस न्यूज को प्रभात खबर ने छापा. समाचार छपने की जानकारी जैसे ही दलालों को हुई तो दोनों लड़कियों को दिल्ली से लाकर उसके परिजनों को सौंप दिया. सीता ने बताया कि अगर न्यूज नहीं छपता तो दलाल उसे दिल्ली से नहीं लाते. इस संबंध में सीडब्ल्यूसी सदस्य डॉ अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि दलालों ने दिल्ली में मोहन सिंह के यहां बेचा. इसके बाद वहां से बेंगलुरु में जसवीर कोहली की मां के यहां बेचा गया. कोनबीर निवासी मोहन सिंह जो दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है. वह दोनों लड़कियों को बसिया में छोड़ कर भाग गया. पुलिस से मिल कर प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मानव तस्करों की गिरफ्तारी हो.
धामी सरकार घोटाले और दलाल संस्कृति का देवभूमि से करेगी उन्मूलन, पेपर लीक प्रकरण में शीघ्र ही मगरमच्छ भी नपेंगे : महेन्द्र भट्ट
भाजपा की धामी सरकार घोटाले और दलाल संस्कृति का देवभूमि से करेगी सफ़ाया: महेन्द्र भट्ट
देहरादून १७ अगस्त , भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भ्र्ष्टाचार, घोटाला व दलाल संस्कृति का प्रदेश से सफ़ाये के लिए प्रतिबद्ध है।
भट्ट ने कहा कि प्रदेश के युवा व जुझारू ईमानदार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भ्र्ष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की शिकायत का संज्ञान लेकर सीएम ने बिना देर किये कार्यवाही के निर्देश दिये और नतीजा सबके सामने है। जांच एजेंसी बिना दबाव के कार्य कर रही है और अब तक हुई कार्यवाही से यह साबित भी हो चुका है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र मे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और पारदर्शी शासन की बात कही थी और इसी के तहत लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर दलाल प्रस्तुत सिंह धामी विकास और सेवा कार्यो को आगे बढ़ा रहे है।
( UKSSSC पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तरकाशी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को भेजा जेल। बताया जाता है पद के हिसाब से दस से लेकर तीस लाख लाख तक होता था पेपर से लेकर ज्वाईनिंग तक का सौदा )