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एक सीमा आदेश क्या है?

एक सीमा आदेश क्या है?
Attention: GST Taxpayers!
31st August, 2019 is the last date to file your Annual Return (GSTR-9, GSTR-9A & GSTR-9C).All GST Taxpayers are kindly requested to file their respective returns in time.
Attention All CCs/DGs/Directors : Kindly do not send Public notices, Tenders (hard copies), Local Trade Notices, Joining Reports of Gr. A Officers, Certificate of Transfer of Charge, Internal office Orders etc. to एक सीमा आदेश क्या है? webmaster for uploading on CBIC Website as these may be made available on the respective websites of field formations. -->
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Budget changes have been completed. Bill of Entry filing service have been resumed --> --> --> -->
All field Offices of CBIC will remain open on 30th and 31st March, 2019 (Saturday & Sunday)Click Here --> --> --> --> -->
Observation of Swachhta Pakhwada in the Department Of Revenue from 15/10/18 to 31/10/18 --> --> -->
Refund disposal fortnight to handhold trade and industry in clearing pending GST refund claims from 16.7.2018 to 31.7.2018 Click here -->
Refund Fortnight being organized again from 31.05.2018 to 14.06.2018. For details, click here- English | Hindi
Wider participation of citizens/public/employees is requested in taking online Integrity Pledge. For taking online Integrity Pledge please click here

एक सीमा आदेश क्या है?

ATTN Importers/Exporters : Budget related changes have been incorporated in the Custom EDI System. Bill of Entry filing services has been resumed.

--> ATTN Importers/Exporters : Budget related changes have been incorporated and the System is available for Filing of declarations.

एक सीमा आदेश क्या है? Notice for Pre-RFP Industry Consultation

Directorate General of Systems will be conducting virtual meeting for "Pre RFP industry consultation to provide Alternate Connectivity at CBIC locations" on 23rd Mar 2021 at 10:30 एक सीमा आदेश क्या है? hours. Interested Service Providers are requested to participate. For meeting link, please contact [email protected]

DG Systems, Delhi Message 2: During the planned Customs Maintenance activity, please note that document filling, e-payment enquiry and GSTN integration services will not be available from 2000 Hours on 21st August 2020 to 1000 Hours on 22nd August 2020 & from 1900 Hours on 22nd August 2020 to 1200 Hours on 23rd August 2020. Please file documents outside mentioned activity window.
Message 3: During the planned Customs Maintenance activity, please note that PCS services, DGFT services, Container एक सीमा आदेश क्या है? Scanner Module services and Compliance Information Portal will not be available from 2000 Hours on 21st August 2020 to 1200 Hours on 23rd August 2020. Please plan accordingly.

Attention: GST Taxpayers!
31st August, 2019 is the last date to file your Annual Return (GSTR-9, GSTR-9A & GSTR-9C).All GST Taxpayers are kindly requested to file their respective returns in time.
Attention All CCs/DGs/Directors : Kindly एक सीमा आदेश क्या है? do not send Public notices, Tenders (hard copies), Local Trade Notices, Joining Reports of Gr. A Officers, Certificate of Transfer of Charge, Internal office Orders etc. to webmaster for uploading on CBIC Website as these may be made available on the respective websites of field formations. -->
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Budget changes have been completed. Bill of Entry filing service have been resumed --> --> --> -->
All field Offices of CBIC will remain open on 30th and 31st March, 2019 (Saturday & Sunday)Click Here --> --> --> --> -->
Observation of Swachhta Pakhwada in the Department Of Revenue from 15/10/18 to 31/10/18 --> --> -->
Refund disposal fortnight to handhold trade and industry in clearing pending GST refund claims from 16.7.2018 to 31.7.2018 Click here -->
Refund Fortnight being organized again from 31.05.2018 to 14.06.2018. For details, click here- English | Hindi
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"Online Application for uploading the supporting documents i.e. e-Sanchit, has been made mandatory from 01.04.2018".
CBIC launches IT tools ICETRAK and ICETAB for trade facilitation and faster clearances – To download ICETRAK, click here here on your Android mobile phone --> Cadre Restructuring and re-organisation of field formations एक सीमा आदेश क्या है? under CBIC - Allocation of revised cadre strength click here --> OK

Message 1: Directorate General of Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) would be conducting a planned Customs Maintenance activity from 2000 Hours on 25th December 2020 to 1200 Hours on 27th December 2020. Please refer ICEGATE website for ICEGATE and GSTN advisory.

Message 2: During the planned Customs Maintenance activity, please note that document filling, e-payment, Enquiry and GSTN integration services will not be available from 2000 Hours on 25th December 2020 to 1000 Hours on 26th December 2020 & from 1900 Hours on 26th December 2020 to 1200 Hours on 27th December 2020. Please file documents outside mentioned activity window.

Message 3: During the planned Customs Maintenance activity, please note that PCS services, DGFT services, Container Scanner Module services integrated with ICEGATE and Compliance Information Portal will not be available from 2000 Hours on 25th December 2020 to 1200 Hours on 27th December 2020. Please एक सीमा आदेश क्या है? plan accordingly.

Request for Proposal (RFP) for running Customs Service Centres at select Customs EDI locations has been published and the same is available on http://eprocure.gov.in/eprocure/app(Tender ID : 2020_DREV_596076_1).

DG Systems, CBIC is conducting an industry consultation for Selection of Service Provider for Implementation & Management of Local Area Network (LAN). Interested Service Providers are requested to Click here for more details.
OK

--> Combating COVID-19
Click here to know about special facilities for trade
Message 2: During the planned Customs Maintenance activity, please note that document filling, e-payment enquiry and GSTN integration services will not be available from 2000 Hours on 21st August 2020 to 1000 Hours on 22nd August 2020 & from 1900 Hours on 22nd August 2020 to 1200 Hours on 23rd August 2020. Please file documents outside mentioned activity window.

Edible Oil : खाद्य तेलों की भंडारण सीमा के आदेश से थोक विक्रेताओं को मिली छूट

Edible Oil : खाद्य तेलों की भंडारण सीमा के आदेश से थोक विक्रेताओं को छूट दी गई है. कीमतों में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर लगातार आ रही नरमी को देखते हुए भंडारण सीमा हटाने का फैसला किया गया है.

Published: November 2, 2022 11:15 AM IST

खाद्य तेलों की भंडारण सीमा के आदेश से थोक विक्रेताओं को छूट दी गई है.

Edible Oil : सरकार ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए मंगलवार को खाद्य तेलों एवं तिलहनों के थोक विक्रेताओं और शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भंडारण सीमा के आदेश से छूट दे दी.

Also Read:

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में खाद्य तेल एवं तिलहन के विक्रेताओं पर से भंडारण सीमा हटाए जाने के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से थोक विक्रेताओं एवं शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को एक सीमा आदेश क्या है? खाद्य तेलों की अधिक किस्में एवं ब्रांड रखने की छूट मिल जाएगी. फिलहाल भंडारण की एक सीमा होने से उनके पास खाद्य तेलों का सीमित स्टॉक ही रहता था.

सरकार ने खाद्य तेलों एवं तिलहन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले साल आठ अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं एवं थोक उपभोक्ताओं पर भंडारण सीमा लगा दी थी. इसमें भंडारण सीमा तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था.

उसके बाद केंद्र ने तय की गई समान भंडारण सीमा का प्रावधान करते हुए पाबंदी का आदेश 30 जून तक के लिए बढ़ा एक सीमा आदेश क्या है? दिया. बाद में इसे 31 दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था.

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि देश में खाद्य तेलों एवं तिलहनों की मौजूदा कीमतों का अध्ययन करने के बाद भंडारण सीमा की समीक्षा की गई. कीमतों में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर लगातार आ रही नरमी को देखते हुए भंडारण सीमा हटाने का फैसला किया गया है.

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अवलोकन

रीतियाँ - धारा 129 डीडी धारा 129 ए (1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन या इस तरह के आदेश से संबंधित है, तो सीमा शुल्क (अपील) के आयुक्त द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त करने के प्रावधान के साथ पढ़ें: -

  • आयातित या सामान के रूप में निर्यात किसी भी माल;
  • किसी भी माल भारत में आयात के लिए एक वाहन एक सीमा आदेश क्या है? में भरी हुई है, लेकिन जो भारत में गंतव्य की अपनी जगह पर उतार नहीं कर रहे हैं, या ऐसे गंतव्य पर उतार माल कम कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी गंतव्य पर उतार नहीं किया गया है के रूप में इस तरह के सामान की मात्रा इतनी ज्यादा गंतव्य पर अनलोड किया जा करने के लिए आवश्यक मात्रा की;
  • अध्याय एक्स में प्रदान की है और नियमों के तहत बनाए गए के रूप में खामी का भुगतान।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकार क्षेत्र - धारा 35 ई बी (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन या इस तरह के आदेश से संबंधित है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार सशक्त धारा 35 के परन्तुक के साथ पढ़ें: -

  • नुकसान एक कारखाने में एक गोदाम से एक और करने के लिए या एक गोदाम में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान या एक गोदाम के लिए या किसी अन्य के कारखाने के लिए एक कारखाने से पारगमन में होता है, चाहे जहां माल के नुकसान के एक मामले या एक गोदाम में;
  • वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की छूट भारत के बाहर या भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र को निर्यात किया जाता है, जो माल की निर्मित में इस्तेमाल उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर किसी भी देश या क्षेत्र को निर्यात;
  • ड्यूटी के भुगतान के बिना (नेपाल या भूटान को छोड़कर) भारत से बाहर निर्यात माल।

आईएटीटी अधिकार क्षेत्र - अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर (आईएटीटी) नियम, 1989 के नियम 13 में संशोधन याआईएटीटी के भुगतान से संबंधित इस तरह के आदेश यदि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त द्वारा पारित अपीलीय आदेशों की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार सशक्त।

एफ टीटी अधिकार क्षेत्र - विदेश यात्रा कर एफ टीटी नियमावली के नियम 15, 1979 सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त द्वारा पारित अपीलीय आदेशों को संशोधित या समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार सशक्त यदि विदेश यात्रा कर के भुगतान से संबंधित इस तरह के आदेश

3.संयुक्त सचिव (आरए) कानून की प्रक्रिया के बाद के बाद केन्द्र सरकार की ओर से अंतिम भारत सरकार संशोधन आदेश गुजरता है। कस्टम और सेंट्रल एक्साइज कानून के तहत केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार द्वारा पारित इन संशोधन और समीक्षा के मामलों और आदेश में सबसे अधिक अधिकार फाइनल कर रहे हैं। हालांकि, के साथ पीड़ित याचिकाकर्ताओं, आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं रिट का सहारा ले रहे हैं, ने कहा। रेविसीओनरी प्राधिकरण अंतिम भारत सरकार संशोधन आदेश गुजर जाने के बाद पदेन फंक्चस हो जाता है।

4.आरए यूनिट के कामकाज के लिए मानदंड: -

संशोधन आवेदन इकाई विभाग के साथ ही पक्षों द्वारा दायर निर्धारित प्रपत्र ईए-8 / सीए-8 में संशोधन आवेदन प्राप्त करता है। ऐसे आवेदनों दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के क्रम में अपील की संचार की तारीख से 90 दिनों का है। 90 दिनों तक देरी योग्य मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा माफ किया जा सकता है। संशोधन के आवेदन प्राप्त करने पर संशोधन आवेदन यूनिट यदि किसी भी दस्तावेज में कमी ज्ञापन के साथ आवेदक को पावती जारी करता है। इसके साथ ही, निर्धारित प्रारूप में एक जांच सूची भी तैयार की है। सूचना काउंटर जबाब दाखिल करने के लिए पार्टी को प्रतिवादी को जारी किया जाता है। इसके बाद, व्यक्तिगत सुनवाई वरिष्ठता के क्रम में, मामलों में आयोजित / तय हो गई है। बारी की सुनवाई के बाहर के मामलों की बहुलता, ब्याज देनदारी में जिसके परिणामस्वरूप मुद्दा आवर्ती, पर्याप्त राजस्व से जुड़े केवल योग्य मामलों में अनुमति दी जाती है, मुद्दा नहीं रह गया है रिस एकीकरण, यात्री विदेशों में जा रहा है और वित्तीय कठिनाई के मामलों है। सुनवाई पूरी होने के बाद अंतिम संशोधन आदेश संयुक्त सचिव (आरए) द्वारा जारी किया जाता है। । पुनरीक्षण आवेदन सं श्रृंखला नं प्रति के रूप में नीचे दी गई फ़ाइल आवंटित कर रहे हैं: -

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - पुनरीक्षण आवेदन

सीमा शुल्क - पुनरीक्षण आवेदन

अनुभाग अधिकारी (आरए इकाई)

कमरा नंबर 610, बी विंग, हुडको विशला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110066.

अस्वीकार किए गए या अधूरे लेन-देन जैसी पैसे चुकाने से जुड़ी समस्याएं हल करना

अगर आपको Google के प्रॉडक्ट के लिए पैसे चुकाने में समस्याएं हो रही हैं, तो आपकी पेमेंट्स प्रोफ़ाइल में कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसे हल करने की ज़रूरत है.

आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसे नीचे खोजें:

"आपका लेन-देन पूरा नहीं किया जा सकता"

अलग-अलग तरह की स्थितियों में यह मैसेज दिख सकता है. समस्या हल करने के लिए, इन सुझावों को आज़माएं:

  • अगर इस मैसेज के बाद आपको ज़्यादा जानकारी देने के निर्देश दिखते हैं, तो कृपया और जानकारी सबमिट करें. ऐसा हो सकता है कि सूची में दिए गए अन्य चरणों से इस समस्या का हल न हो.
  • देखें कि पैसे चुकाने के आपके तरीके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में दिया गया बिलिंग पता, Google पेमेंट्स सेंटर की सेटिंग में सेव किए गए आपके पते से मेल खा रहा है या नहीं. अगर पता मेल नहीं खाता, तो Google पेमेंट्स सेंटर में अपना पता अपडेट करें और फिर से लेन-देन करने की कोशिश करें.
  • लेन-देन पूरा करने के लिए, Google Play का उपहार कार्ड इस्तेमाल करके देखें.
  • अपने कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए सबसे अच्छे इंटरफ़ेस का इस्तेमाल करें:
    • अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो Google के प्रॉडक्ट की वेबसाइट पर जाकर लेन-देन करने की कोशिश करें.
    • अगर आप मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रॉडक्ट के मोबाइल ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करके देखें (अगर ऐप्लिकेशन उपलब्ध हो).
    • किसी मौजूदा Google खाते में साइन इन करके, दोबारा ऑर्डर करने की कोशिश करें.
    • अगर आपके पास पहले से कोई Google खाता नहीं है, तो एक नया Google खाता बनाएं और Google स्टोर पर जाकर फिर से लेन-देन करने की कोशिश करें.

    "लेन-देन पूरा नहीं हो पा रहा है: कार्ड इस्तेमाल करने की तारीख खत्म हो गई है"

    देखें कि पैसे चुकाने का आपका तरीका अप-टू-डेट है या नहीं. अगर यह अप-टू-डेट नहीं है, तो पेमेंट्स सेंटर में जाकर इसे अपडेट करें.

    "लेन-देन पूरा नहीं हो पा रहा है. कृपया पैसे चुकाने के किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें."

    ध्यान दें: अगर आपको गड़बड़ी का मैसेज "पैसे नहीं चुकाए जा सके. कृपया पैसे चुकाने का कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करके देखें या कुछ देर बाद कोशिश करें" दिखता है, तो भी आप ये तरीके आज़मा सकते हैं.

    नीचे दिए गए तरीके आज़माएं:

    1. देखें कि पैसे चुकाने का आपका तरीका अप-टू-डेट है या नहीं. अगर यह अप-टू-डेट नहीं है, तो पेमेंट्स सेंटर में जाकर इसे अपडेट करें. उसके बाद, फिर से खरीदारी करने की कोशिश करें.
    2. पक्का करें कि आपके खाते में कम से कम उतने पैसे हों जितने इस खरीदारी के लिए ज़रूरी हैं.
    3. अगर आपको अभी भी समस्याएं आ रही हैं, तो यह जानने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें कि आपके खाते में कोई समस्या तो नहीं है.
    4. किसी अलग भुगतान विधि के ज़रिए फिर से खरीदारी करने की कोशिश करें.

    "आपके खाते में कोई समस्या होने के कारण आपका भुगतान नामंज़ूर हो गया"

    अगर आपको यह मैसेज दिखाई देता है, तो ऐसा नीचे दिए गए कारणों से हो सकता है:

    • हमें आपकी पेमेंट्स प्रोफ़ाइल पर एक संदिग्ध लेन-देन दिखा है.
    • कपट से आपके खाते की सुरक्षा करने के लिए हमें थोड़ी और जानकारी चाहिए.
    • हमें कुछ और जानकारी चाहिए, ताकि ईयू (यूरोपीय संघ) के कानून का पालन किया जा सके (सिर्फ़ यूरोपीय खरीदारों के लिए).

    समस्या हल करने के लिए, नीचे दिए गए तरीके आज़माकर देखें:

      पर जाएं.
    1. पेमेंट्स सेंटर में, किसी गड़बड़ी या अनुरोध पर कार्रवाई करें.
      1. अपना Google खाता इस्तेमाल करके कुछ भी खरीदने से पहले, आपको अपनी पहचान की पुष्टि करनी पड़ सकती है.

      "पैसे चुकाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है: कार्ड में बैलेंस कम है"

      हो सकता है कि आपके खाते में उतना बैलेंस न हो जितना पैसे चुकाने के लिए ज़रूरी है. अपने खाते में बाकी बैलेंस की जांच करें या अपने बैंक से संपर्क करें.

      शर्तें पूरी न करने वाले या काम न करने वाले क्रेडिट या डेबिट कार्ड

      आपके कार्ड के चोरी होने की शिकायत की गई थी. कार्ड फिर से इस्तेमाल करने से पहले, आपको उसकी पुष्टि करनी होगी:

        पर जाएं और अपने खाते में साइन इन करें.
        1. अगर आपके पास एक से ज़्यादा खाते हैं, तो उस खाते में साइन इन करें जो धूसर किए गए कार्ड से जुड़ा है.

        अगर आप पैसे चुकाने के तरीके की फिर से पुष्टि करने की कोशिश करते हैं, तो:

        1. यह पक्का करें कि आप किस कार्ड की पुष्टि करना चाहते हैं.
        2. देखें कि आपने कितने समय पहले, अपने कार्ड की पुष्टि करने की कोशिश की थी.
          • अगर यह समय दो दिनों से कम है: दो दिनों तक इंतज़ार करें.
          • अगर यह समय दो दिनों से ज़्यादा है: अपने कार्ड का बिल देखें. आपको Google की ओर से लगाया हुआ एक अस्थायी शुल्क दिखेगा, जिसे "GOOGLE TEST" कहते हैं. साथ ही, आठ अंकों वाला एक कोड भी दिखेगा.

        यह खरीदारी करने के लिए, आप एक सीमा आदेश क्या है? इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते. किसी और कार्ड का इस्तेमाल करके, फिर से खरीदारी करने की कोशिश करें.

        अगर सूची में वह कार्ड शामिल नहीं है जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नया कार्ड जोड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

        8 प्रतिशत ब्याज दर की सीमा के आदेश को वापस लेकर बिल्डरों को बड़ा झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने


        नई दिल्ल । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिल्डरों को (To Builders) बड़ा झटका देते हुए (Giving A Big Blow) 8 प्रतिशत ब्याज दर की सीमा के आदेश (Order of 8 Percent Interest Rate Limit) को वापस ले लिया (Has Withdrawn) । प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने जून 2020 के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों द्वारा भूमि की कीमत के भुगतान में देरी पर 15-23 प्रतिशत की ब्याज दर को 8 प्रतिशत पर सीमित करने का आदेश दिया गया था।

        यह भी पढ़ें | 21 नवंबर की 10 बड़ी खबरें

        सुनवाई के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने शीर्ष अदालत को बताया कि भुगतान में देरी के लिए ब्याज दर को लगभग 8 प्रतिशत पर ही सीमित करने के आदेश से प्राधिकरणों को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा और बिल्डरों को लाभ होगा।

        अधिकारियों ने पिछले साल सितंबर में शीर्ष अदालत से अपने आदेश को वापस लेने का आग्रह किया था। महामारी के बीच जून 2020 में शीर्ष अदालत ने ब्याज को सीमित रखने के पीछे आवास परियोजनाओं को गति देने की आवश्यकता का हवाला दिया था, लेकिन अधिकांश परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं।

        शीर्ष अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि बकाया प्रीमियम और अन्य देय राशि पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल की जाए और नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के अधिकारियों को पुनर्भुगतान अनुसूची का पुनर्गठन करने दिया जाए, ताकि राशि का भुगतान किया जा सके।

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