निष्क्रिय आय विकल्प

उत्तर : प्रत्येक वर्ष के लिए घोषित वैधानिक दर पर मासिक चालू शेष के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज जमा कर दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के लिए घोषित ब्याज 8.65% है।
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उत्तर : जी नहीं, निष्क्रिय आय विकल्प नियोक्ता एवं वेतन के बगैर कोई वसूली नहीं की जा सकती। सदस्य द्वारा किया गया कोई निष्क्रिय आय विकल्प भी अंशदान नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य होना चाहिए।
उत्तर : वार्षिक भ.नि. खाता विवरणी / सदस्य पासबुक, नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का विवरण देता है। इस प्रकार, सदस्यों को वर्ष में चूक की अवधि का पता चलता है। वर्तमान परिदृश्य में, यदि सदस्य ने अपने यूएएन को सक्रिय किया है तो अंशदान का गैर-भुगतान / भुगतान, ई-पासबुक के माध्यम से हर महीने सत्यापित किया जा सकता है। वर्तमान में, सदस्य अपने भ.नि. खाते में मासिक अंशदान के जमा होने पर अपने पंजीकृत मोबाइल पर निष्क्रिय आय विकल्प एसएमएस भी प्राप्त करते हैं।
8 - भविष्य निधि राशि यदि 20 निष्क्रिय आय विकल्प दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
उत्तर : वह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रभारी शिकायत से संपर्क कर सकता है, फॉर एंप्लाइज’ सेक्शन में ईपीएफआईजीएमएस सुविधा का लाभ उठाते हुए वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत पृष्ठ के लिए निष्क्रिय आय विकल्प यूआरएल है : https://epfigms.gov.in/ अथवा प्रत्येक माह की 10 तारीख को आयोजित ‘निधि आप के निकट’ में वह आयुक्त के समक्ष उपस्थित हो सकता है।
उत्तर : केवल सेवा से त्यागपत्र (सेवानिवृत्ति नहीं) के मामले में सदस्य को भविष्य निधि की राशि की निकासी के लिए दो माह की अवधि तक प्रतीक्षा करनी होती है।
10 - जब नियोक्ता दावा प्रपत्र को सत्यापित न कर रहा निष्क्रिय आय विकल्प हो तो भविष्य निधि की निकासी के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जा सकता
उत्तर : आवेदन फार्म को सत्यापित करना नियोक्ता का कर्तव्य है। किसी प्रकार के विवाद के मामले में सदस्य उस बैंक जिसमें उसका खाता है, नियोक्ता से सत्यापन न कराने के कारण बताते हुए, इसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आवश्यकतानुसार नियोक्ता के साथ मामला उठाएगा। यदि सदस्य ने अपना यूनिवर्सल खाता संख्या सक्रिय किया है और अपने बैंक खाते और आधार को लिंक किया है तो वह कंपोजिट फॉर्म (आधार) प्रस्तुत कर सकता है जिसमें केवल सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।
उत्तर : नौकरी बदलने पर, सदस्य को फार्म 13 (आर) प्रस्तुत कर निश्चित रूप से अपनी वर्तमान स्थापना में अपना भविष्य निधि खाता अंतरित करना चाहिए। एकीकृत पोर्टल पर सदस्य इंटरफेस को प्रयोग में लाते हुए सदस्य अंतरण का दावा प्रस्तुत कर सकता है।