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परपेचुअल बॉन्ड्स के नए नियमों का निवेशकों पर क्या होगा असर?

  • Arnav Pandya
  • Publish Date - March 30, 2021 / 03:47 PM IST

परपेचुअल बॉन्ड्स के नए नियमों का निवेशकों पर क्या होगा असर?

परपेचुअल बॉन्ड्स इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं. इसकी वजह यह है कि प्रत्यक्ष या म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों पर क्या होगा असर जरिए पोर्टफोलियो में इनके एक्सपोजर ने निवेशकों के मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं.
यस बैंक के केस को देखते हुए रेगुलेटर्स ने इन बॉन्ड्स और इनकी वैल्यूएशन पर गहराई से नजर डाली है. इसका नतीजा ये हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स के इन बॉन्ड्स में निवेश को सीमित कर दिया गया है और साथ ही इनकी वैल्यूएशन को लेकर भी बदलाव किए गए हैं.
यहां पर परपेचुअल बॉन्ड्स और इन बदलावों से इन पर पड़ने वाले असर पर नजर डाली गई है.

Changes from 1st July : क्रिप्टो निवेशकों से लेकर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तक, आज से होगा यह असर; नए नियम लागू

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New Rule Changes : 1 जुलाई, 2022 से देश में कई नए बदलाव. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जुलाई महीना शुरू हो गया है, इसके साथ ही देश में आज से कई बड़े नियम-कानून बदल गए हैं. कामकाजी लोगों से लेकर घर-बार चलाने वाले लोगों तक के लिए आज से कई नियम लागू हो गए हैं, जिनके बारे में जानकारी होना जरूरी है. इस महीने से कई बदलाव दिखाई देंगे, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन, कार्ड टोकनाइजेशन, क्रिप्टो और गिफ्ट पर टीडीएस जैसी कई चीजें शामिल हैं. साथ ही पैन-आधार लिंकिंग को भी लेकर बड़ा अपडेट है. आइए जानते हैं कि इस महीने कौन-कौन से ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा.

यह भी पढ़ें

आधार-पैन लिंकिंग पर देना निवेशकों पर क्या होगा असर होगा दोगुना जुर्माना

आधार नंबर से पैन कार्ड नंबर (PAN Card) लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी. लेकिन आप इसके बाद भी लिंकिंग कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. इसमें बदलाव यह है कि इस महीने जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद दोनों दस्तावेजों को लिंक करते हैं तो आपसे 1,000 रुपये लिए जाएंगे, इसके पहले यह जुर्माना 500 रुपये था.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन

सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 निर्माण के उपयोग, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप), स्टरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़), इयर बड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि), सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल के उपयोग ही नहीं इसके बनाने और रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.यही नहीं इसकी बिक्री और उत्पादन पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें और ऐप पर भी शिकायत करने की सुविधा दी गई है ताकि इस पाबंदी को सख्ती से लागू किया जा सके. पिछले काफी समय से प्लास्टिक बैन को लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारें जब तब कदम उठाती रही है. लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक कचरा 30 लाख टन से बढ़कर 34 लाख टन हो गया है.

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New Rule Changes : 1 जुलाई, 2022 से देश में कई नए बदलाव. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जुलाई महीना शुरू हो गया है, इसके साथ ही देश में आज से कई बड़े नियम-कानून बदल गए हैं. कामकाजी लोगों से लेकर घर-बार चलाने वाले लोगों तक के लिए आज से कई नियम लागू हो गए हैं, जिनके बारे में जानकारी होना जरूरी है. इस महीने से कई बदलाव दिखाई देंगे, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन, कार्ड टोकनाइजेशन, क्रिप्टो और गिफ्ट पर टीडीएस जैसी कई चीजें शामिल हैं. साथ ही पैन-आधार लिंकिंग को भी लेकर बड़ा अपडेट है. आइए जानते हैं कि इस महीने कौन-कौन से ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा.

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आधार-पैन लिंकिंग पर देना होगा दोगुना जुर्माना

आधार नंबर से पैन कार्ड नंबर (PAN Card) लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी. लेकिन आप इसके बाद भी लिंकिंग कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. इसमें बदलाव यह है कि इस महीने जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद दोनों दस्तावेजों को लिंक करते हैं तो आपसे 1,000 रुपये लिए जाएंगे, इसके पहले यह जुर्माना 500 रुपये था.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन

सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 निर्माण के उपयोग, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप), स्टरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़), इयर बड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि), सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल के उपयोग ही नहीं इसके बनाने और रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.यही नहीं इसकी बिक्री और उत्पादन पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें और ऐप पर भी शिकायत करने की सुविधा दी गई है ताकि इस पाबंदी को सख्ती से लागू किया जा सके. पिछले काफी समय से प्लास्टिक बैन को लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारें जब तब कदम उठाती रही है. लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक कचरा 30 लाख टन से बढ़कर 34 लाख टन हो गया है.

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खुद मोहित गुप्ता ने भी दी जानकारी

बताते चलें कि खुद मोहित गुप्ता ने भी इस बात की जानकारी दी है। मैसेज में गुप्ता ने कहा, निवेशकों पर क्या होगा असर ‘मैंने एक नए और एडवेंचर की तलाश में Zomato से विदा लेने का फैसला किया है, जिससे मैं जिंदगी का लुत्फ उठा सकूं।

खुद लिया फैसला

कहा गया है कि उन्होंने यह फैसला खुद लिया है। Zomato कंपनी से उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया है। इससे पहले वर्ष 2021 में कंपनी के एक और को-फाउंडर गौरव गुप्ता ने रिजाइन कर दिया था। अभी फिलहाल इतनी ही जानकारी मिल पाई है।

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